उत्तराखंड में हाई कोर्ट के आदेश के बाद शासन ने चार धाम को लेकर नई SOP जारी की, देखिए अब क्या है चारधाम में छूट…..
देहरादून : उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.09.2021 के अनुपालन में चार धाम यात्रा – 2021 दिनांक 18.09.2021 से प्रारम्भ करते हुए इस हेतु यात्रियों की सुरक्षा सम्बन्धी अन्य मानकों को अपनाये जाने के लिए मानक प्रचालन विधि (एस०ओ०पी०) निर्गत करते हुए श्री बद्रीनाथ श्री केदारनाथ, श्री गंगोत्री एवं श्री गंगोत्री में क्रमश: 1000, 800, 600 एवं 400 यात्रियों को प्रतिदिन दर्शन की अनुमति प्रदान की गयी थी।
2- मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर जनहित याचिका क्रमशः संख्या – 58 /2020, 97/2019, 50/2020, 51/2020, 67/2020, 70/2020, 61/2021 71/2021. 72/2021, 77 / 2021 एवं 90 / 2020 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.10. 2021 के अनुपालन में चार धाम यात्रा – 2021 संचालन हेतु शासनादेश सं- 604 / VI /21-83 (5) 2021 दिनांक 17.09.2021 के द्वारा निर्गत मानक प्रचालन विधि (एस०ओ०पी०) में निम्न संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं: प्रस्तर – 1 (ii) ख. प्रवेश और पंजीकरण
i.- उत्तराखंड देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल (http://smartcitydehradun.uk.gov.in) पर राज्य के बाहर से प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा।
ii -सभी तीर्थयात्रियों द्वारा COVID वेक्सीन की दोनों डोज लगाने के 15 दिन के उपरान्त प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही चार धाम यात्रा की अनुमति प्रदान की जा सकेगी। यदि यात्री द्वारा COVID वेक्सीन की 01 अथवा कोई डोज नहीं लगवायी गयी हो, ऐसे यात्रियों को यात्रा तिथि से अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RTPCR / TrueNat /CBNAAT/RAT COVID नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही दर्शन की अनुमति दी जायेगी।
उत्तराखंड राज्य के भीतर के व्यक्तियों को उत्तराखंड देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल (http://smartcitydehradn.uk.gov.in) पर पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।
iv- किसी भी यात्री को राज्य के अंदर किसी भी जांच बिंदु पर बुनियादी जांच के दौरान संक्रमित पाया जाता है तो उन्हें COVID-19 परीक्षण हेतु नामित परीक्षण केंद्रों / अस्पतालों में COVID- 19 परीक्षण (RT&PCR / रैपिड एंटीजन / TruNat परीक्षण) के लिए भेजा जाएगा। पॉजिटिव पाए जाने पर लक्षणों की गंभीरता और MoHFW प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें CCC/DCHC, DCH के लिए रेफर किया जाएगा।
1- (ii) ग. धामों की coVID वहन क्षमता
कोविड-19 प्रोटोकॉल के दृष्टिगत धाम में उपलब्ध आवासीय सुविधा एवं धाम एवं मंदिर परिसर में उपलब्ध स्थान के दृष्टिगत सामाजिक दूरी के मानदंडों ( 6 फीट) का अनुपालन करते हुए धामों में दर्शन हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी।
3- शासनादेश सं-604 / VI/21-83 (5) 2021 दिनांक 17.09.2021 के द्वारा निर्गत मानक प्रचालन विधि (एस०ओ०पी०) में चारों धामों में ( क ) पंजीकरण प्रक्रिया एवं (ख) पंजीकरण चैकिंग में उल्लिखित प्राविधानों को निरस्त किया जाता है।
4- उपरोक्त संशोधनों के अतिरिक्त शासनादेश सं-604 / VI / 2183
(5) 2021 दिनांक 17.09.2021 के द्वारा निर्गत मानक प्रचालन विधि (एस०ओ०पी०) के शेष प्राविधान यथावत् रहेंगे।