उत्तराखंड से आज की बड़ी खबर, सरकार ने जिला अधिकारियों को रासुका लगाने का अधिकार, अगले 3 महीने के लिए दी शक्ति
देहरादून : यूपी में लखीमपुर कांड के बाद उत्तराखंड में सरकार अलर्ट हो गई है चुनाव से पहले ऐसी कोई घटना ना हो इसको लेकर सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया है जी हां अगले 3 महीने तक किसी भी बड़ी घटना पर दोषियों पर रासुका लगाने का अधिकार दे दिया गया अब ऐसी कौन सी घटना उत्तराखंड में होने जा रही है या फिर सरकार के पास क्या इनपुट है इसको लेकर भी कई सवाल खड़े उठ रहे है । क्योंकि उत्तराखंड में इस कानून को राज्य आंदोलन में लागू किया गया था ।
हालांकि सरकार ने आदेश में कहा है कि चूंकि पिछले दिनों उत्तराखण्ड के कतिपय जिलों में हिंसा की घटनायें हुयी है और उनकी प्रतिक्रियास्वरूप राज्य के अन्य भागों में भी ऐसी घटनायें हुई है और राज्य के अन्य भागों में भी ऐसी घटनायें होने की सम्भावना है।और चूंकि समाज विरोधी तत्व राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और समुदाय के लिये प्रदायों और सेवाओं को बनाये रखने के लिये प्रतिकूल क्रियाकलापों भाग ले रहे हैं,और, चूंकि उत्तराखण्ड में विद्यमान और सम्भावित उपर्युक्त परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है।
अतएव, अब राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 10 सन् 1897 ) की धारा 21 के साथ पठित राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 65 सन् 1980) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा उत्तराखण्ड सरकार की सरकारी अधिसूचना संख्या 799 / XX-5/21/04/रा०सु०का / 2003 दिनांक 04 जून, 2021 का आंशिक उपान्तरण करके उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जिला मजिस्ट्रेटों को दिनांक: 01 अक्टूबर, 2021 से तीन माह अर्थात 31 दिसम्बर, 2021 की अग्रेत्तर अवधि के लिये उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये सशक्त करते हैं।