उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने SOP की जारी, देखिए आदेश…..

देहरादून : उद्देश्य चार धाम श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ, श्री यमुनोत्री एवं श्री गंगोत्री हिन्दू सनातन धर्म के पवित्र एवं पूज्यनीय धाम है। उक्त धाम सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व के साथ-साथ राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी हैं। उक्त धामों में की जाने वाली यात्रा से राज्य के साथ-साथ अन्य राज्यों के लाखों लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करती है। वर्ष 2017 में 2192664 वर्ष 2018 में 2622325 वर्ष 2019 में 3169902 एवं वर्ष 2020 में पूरे देश में कोविड कर्फ्यू के दृष्टिगत माह जून में यात्रा प्रारम्भ हुयी एवं 321609 यात्रियों द्वारा उक्त चामों के दर्शन किये गये।

यह मानक प्रचालन विधि (SOP) बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एवं यमुनोत्री की यात्रा

करने वाले श्रद्धालुओं / यात्रियों आवासीय व्यवस्था संचालकों एवं अन्य हितग्राहियों को कोविड-19 के संक्रमण से सुरक्षित रखते हुए यात्रा सम्पादित करने के प्रयोजन हेतु निर्गत की जा रही है। इस मानक प्रचालन विधि (SOP) का सभी हितग्राहियों यथा चार धाम यात्रा से सम्बन्धित सरकारी विभाग एजेंसियां, ट्रैवल टूर ऑपरेटर आवासीय सुविधा, रेस्टोरेट चिकित्सा सेवा प्रदाता श्रद्धालु / यात्री तथा धामों से सम्बन्धित सभी हितधारकों द्वारा अक्षरशः अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

1- 2021 में चार धाम यात्रा के संचालन की रणनीति

चार धाम यात्रा के आयोजन निर्णय के साथ यात्रा के सुरक्षित संचालन के लिए निम्न कार्ययोजना निर्धारित की जाती है:

• सभी यात्रियों / हितग्राहियों द्वारा COVID प्रोटोकॉल और COVID उपर्युक्त व्यवहार • बफर जोन की पहचान और गहन टीकाकरण द्वारा आबादी का संरक्षण करना।

• अग्रिम पंक्ति की गतिविधियों में लगे सभी कर्मचारियों की टीकाकरण द्वारा सुरक्षा COVID वहन क्षमता आधारित यात्रा संचालन।

• प्रभावी प्रवर्तन और निगरानी तंत्र

(ii) कार्ययोजना के मुख्य बिंदुः

क. देहरादून में जिला स्तर और राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित करना

• धाम के प्रत्येक जिले में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। नियंत्रण कक्ष COVID रिपोर्टिंग के लिए एक डेस्क पर तीर्थयात्रियों के दैनिक रिकॉर्ड बनाए रखेंगे 1

• पर्यटकों / तीर्थयात्रियों की सुविधा और मार्गदर्शन के लिए पर्यटन विभाग के कार्यालय देहरादून में राज्य स्तरीय चार धाम नियंत्रण कक्ष स्थापित है। चार धाम पर्यटन कंट्रोल रूम, देहरादून का

दूरभाष न 0135-550898 0135-552627 एवं 0135 552628 ख. प्रवेश और पंजीकरण

 

उत्तराखंड देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल (http://smartcitydehradun.uk.gov.in) पर राज्य के बाहर से प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। उत्तराखंड राज्य के भीतर के व्यक्तियों को उत्तराखंड देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल

(http://smartcitydehradn.uk.gov.in) पर पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।

उत्तराखंड चार देवस्थानम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से चार धाम मंदिर की यात्रा के दौरान चार धाम मंदिर में दर्शन के लिए अनिवार्य यात्रा ई-पास (https://devasthanam.uk.gov.in & https://badrinath-kedarnath.gov.in) से निर्गत किया जा सकेगा। सभी तीर्थयात्रियों द्वारा COVID बेक्सीन की दोनों डोज लगाने के 15 दिन के उपरान्त प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही चार धाम यात्रा की अनुमति प्रदान की जा सकेगी। यदि यात्री द्वारा COVID वैक्सीन की 01 अथवा कोई डोज नहीं लगवायी गयी हो, ऐसे यात्रियों को यात्रा तिथि से अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RTPCR / True Nat ICBNAAT/RAT COVID नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही दर्शन के लिए ई-पास निर्गत किया जायेगा। केरल, महाराष्ट्र एवं आन्ध्रप्रदेश से आने वाले यात्रियों द्वारा COVID वैक्सीन की

दोनों डोज लगाये जाने के उपरान्त भी यात्रा तिथि से अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RTPCR/ TrueNat/ CBNAAT/RAT COVID नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही दर्शन के लिए ई-पास निर्गत किया जायेगा। किसी भी यात्री को राज्य के अंदर किसी भी जांच बिंदु पर बुनियादी जांच के दौरान संक्रमित पाया जाता है तो उन्हें COVID-19 परीक्षण हेतु नामित परीक्षण केंद्रों / अस्पतालों में COVID 19 परीक्षण (RT&PCR / रैपिड एंटीजन / TruNat परीक्षण) के लिए भेजा जाएगा। पॉजिटिव पाए जाने पर लक्षणों की गंभीरता और MoHFW प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें CCC/DCHC, DCH के लिए रेफर किया जाएगा।

ग. धामों की COVID वहन क्षमता

सामाजिक दूरी के मानदंडों ( 6 फीट) और धाम के दैनिक खुलने के समय को ध्यान में रखते हुए मंदिर में सभा मंडप की आवास क्षमता के आधार पर प्रत्येक धाम के लिए एक COVID वहन क्षमता चार धाम देवस्थानम बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई है, जो निम्नानुसार है

• बद्रीनाथ धामः 1000
केदारनाथ धाम 800

• गंगोत्री धाम 600

यमुनोत्री धामः 400 घ. कोविड प्रोटोकॉल के अन्तर्गत धाम की प्रतिदिन की वहन क्षमता का प्रबंधन

मंदिर परिसर में प्रबंधन • धाम में COVID की उपरोक्त निर्धारित क्षमता आधारित विनियमन जिला प्रशासन देवस्थानम बोर्ड द्वारा सुनिश्चित किये जाएंगे।

धाम यात्रा मार्ग में प्रबंधन

• यात्रा मार्ग हेतु चेक प्वाइंट में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस बल के कर्मचारी शामिल होंगे। श्री बद्रीनाथ यात्रा मार्ग में गौचर, ग्वाल्दम, पांडुकेश्वर, पांडुवाखाल एवं मोहनखाल, श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग में सिरोबगढ़, चिरबटिया एवं सोनप्रयाग एवं गंगोत्री / यमुनोत्री यात्रा मार्ग में स्यान्सू

नगून बैरियर धनोत्री एवं डाटा में कान स्थापित किए गए हैं। उक्त निम्न कार्यवाहियां की जायेंगी

3 of 24 (क) धाम में दर्शन और COVIDE के रिप्लेट के लिए ई पास के

(ख) धाम की बहन क्षमता के अनुसार पर्यटकों की आमद का प्रबंधन एवं निय

(ग) यात्रियों की स्क्रीनिंग निगरानी

क. धाम में प्रत्येक स्थल पर मास्क पहनने, शारीरिक दूरी के मानदंडों के अनुपालन की निगरानी के लिए क्लोज सर्किट कैमरों की व्यवस्था और उनके कामकाज को देवस्थानम बोर्ड द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। ख. चारों धामों में उपजिलाधिकारियों को कोविड प्रोटोकॉल एवं एस०ओ०पी० के अनुपालन हेतु

नोडल अधिकारी नामित किया गया है। उक्त एस०ओ०पी० का अनुपालन कराये जाने की पूर्ण जिम्मेवारी उपजिलाधिकारी की होगी।

ड. पदाधिकारी

चार धाम यात्रा के संचालन और COVID प्रोटोकॉल के अनुपालन हेतु चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड, पुलिस बल, मेडिकल स्टाफ, स्वच्छता कर्मचारी एवं अन्य आवश्यक कर्मचारी जो

संबंधित जिलाधिकारी आवश्यक समझें को तैनात किया जायेगा।

च. सुविधाएं चिकित्सा सुविधाएं (COVID संबंधित)

अ. धामों जिलों एवं यात्रा मार्ग में आइसोलेशन सेंटर और कोविड केयर सेंटर, एमआरपी (मेडिकल रिलीफ पोस्ट) और एफएमआर (फर्स्ट मेडिकल रिस्पॉन्डर) स्थापित हैं धाम में सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक धाम के लिए

स्वास्थ्य विभाग से एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी।

 

चार धाम एवं यात्रा मार्ग पर निम्न चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं

• COVID 19 के लिए परीक्षण सुविधाएं सुनिश्चित की जायेगी। • प्रत्येक धाम पर या धाम में निकटतम मोटर मार्ग पर COVID एम्बुलेंस / सामान्य एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

• दवाएं ऑक्सीजन सिलेंडर (विशेष रूप से केदारनाथ और यमुनोत्री के ट्रेक मार्गों पर पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर) और ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।

. विस्तृत जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 108 और 104 पूरे समय सक्रिय रहेंगे।

चिकित्सा सुविधाएं (आपदा संबंधी)

चार धाम उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में स्थित हैं जो भूस्खलन, बादल फटने बाढ़ आदि के प्रति संवेदनशील हैं। मानसून की अवधि में यात्रा होने के कारण प्राकृतिक आपदाओं की संभावना भी अधिक होती है। यात्रा के सुरक्षित प्रबंधन को सुनिश्चित करने और यात्रा के दौरान किसी भी 4

दुर्घटना से बचने के लिए इन जिलों के जिला प्रशासन ने तीर्थयात्रियों के बचाव और निकासी के लिए आपातकालीन योजना तैयार की है

अ. चार धाम मार्ग में एम्बुलेंस (108)

ब. श्री गंगोत्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धामों के लिए बचाव कार्यों के लिए हेली एम्बुलेंस स. प्रत्येक जिले के लिए अद्यतन आपातकालीन प्रोटोकॉल।

आपदा प्रबंधन के प्रभावी नियंत्रण हेतु राज्य स्तरीय एवं
छ. जोखिम संचार

.अ. राज्य सरकार द्वारा कोविड से संबंधित सामान्य और विशिष्ट आवश्यकताओं को प्रिंट और विजुअल मीडिया के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित किया जाएगा। ब. प्रमुख स्थानों पर कोविड-19 से बचाव के उपायों पर पोस्टर / स्टैंडी / एवी मीडिया प्रदर्शित किए जाएंगे।

स. क्या करें और क्या न करें को भी यथास्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा।

द, एहतियाती उपायों और COVID उपयुक्त व्यवहार पर रिकॉर्ड किए गए संदेशों को धाम परिसर में स्थापित पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर चलाया जाएगा।

य. देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट मोबाइल एप्लिकेशन और उत्तराखंड पर्यटन विभाग अपने लैंडिंग / होम पृष्ठ पर COVID 19 के लिए निवारक उपायों को प्रदर्शित करेंगे। वेबसाइट / मोबाइल एप्लिकेशन भक्तों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों, पुलिस नियंत्रण कक्ष मौसम अपडेट आदि के बारे में भी सूचित करेगा।

.ज. पर्यटन इकाइयों जैसे आवास, रेस्तरां आदि में कोविड प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने के लिए आपदा द्वारा जारी दिशा-निर्देश

(1) चार धाम यात्रा मार्ग एवं धामों में आवासीय सुविधाओं हेतु दिशा-निर्देश

1. श्रद्धालु / पर्यटकों को सलाह दी जाती है कि वे होटल / धर्मशाला / आश्रम / होमस्टे / गेस्ट हाउस / पी०जी० या अन्य पंजीकृत आवासीय सुविधा में प्रवास करें तथा चैक इन के समय में अनावश्यक भीड़-भाड़ से बचने हेतु प्री-बुकिंग कर लें रिश्तेदार / मित्र के घर पर रुकने से बचने की सलाह दी जाती है।

2. आवासीय सुविधाओं में कार्यरत सभी कर्मचारी वैक्सिनेटेड होने आवश्यक हैं।

3. आवासीय सुविधाओं को अपने प्रवेश स्थल पर बेसिक स्क्रीनिंग (सैनिटाइजर / थर्मल स्केनर) करना आवश्यक होगा। उन्हें यात्रियों के मोबाइल पर आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल करवाना आवश्यक होगा।

4. आवासीय सुविधा के प्रमुख स्थलों पर महत्वपूर्ण दूरभाष नम्बर यथा कन्ट्रोल रूम नं०, नजदीकी कोविड केयर सेन्टर का न० देवस्थानम् बोर्ड का नम्बर एवं हेल्पलाइन नम्बर आदि प्रदर्शित करने होंगे।

5. सामान को कक्षों तक पंहुचाने से पूर्व सेनिटाइज किया जाना आवश्यक होगा।

6. सहरूग्णता वाले यात्रियों के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए।

7. आवासीय सुविधा में कार्यरत कर्मचारियों को कार्य करते समय मास्क, ग्लब्स पहनने आवश्यक हैं तथा आपस में व यात्रियों से सोशल डिस्टेसिंग बनानी आवश्यक होगी।

8. आवासीय व्यवस्था द्वारा अपने कर्मचारियों तथा अतिथियों के लिए समुचित पर्सनल प्रोटेक्शन गियर यथा फेस कवर / मास्क, ग्लब्स तथा सेनिटाइजर की व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी।

9. पर्यटकों / श्रद्धालुओं द्वारा प्रत्येक समय मास्क / फेस कवर का उपयोग किया अनिवार्य है।

10. आवासीय व्यवस्था द्वारा जिम, स्विमिंग पूल आदि को तब तक नहीं खोला जाएगा, जब तक कि जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त नहीं की जाती है। 11. आवासीय व्यवस्था परिसर में समुचित भीड़ प्रबन्धन की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें सोशल डिस्टेसिंग नियमों का पालन किया जाएगा।

12. आवासीय व्यवस्था में बार-बार हाथ धोने को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा जहां भी सम्भव हो एल्कोहल बेस्ड सेनिटाइजर रखे जाने आवश्यक होंगे। 13. आवासीय व्यवस्था के स्वामी द्वारा आवश्यकतानुसार पर्यटक / श्रद्धालु को सहयोग प्रदान किया जाएगा।

14. आवासीय व्यवस्था द्वारा कमरों, लॉबी, रेस्टोरेन्ट आदि को लगातार सेनिटाइज किया जाएगा।

टॉयलेट, पेयजल तथा हैण्ड वाशिंग एरिया को अनिवार्य तथा प्रभावी रूप से लगातार सेनिटाइज किया जाएगा।

15. गेस्ट सर्विस एरिया तथा कॉमन एरिया के ऐसे स्थान जिन्हें लगातार छुआ जाता है जैसे डोर नॉब, एलिवेटर बटन, हैण्डरेल्स, बेन्च, वॉश रूम फिक्चर आदि की सफाई सैनिटाईजेशन मानकों के अनुरूप की जाएगी।

16. प्रयोग किये गये फेस मास्क, फेस कवर, ग्लब्स के समुचित निस्तारण की व्यवस्था की जानी अनिवार्य होगी।

17. किचन को अनिवार्य रूप से लगातार सेनिटाइज किया जाएगा।

18. किचन में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा फिजीकल डिस्टेसिंग मानकों का पालन किया जाएगा।

19. बुफे सर्विस के दौरान अतिथियों द्वारा फिजीकल डिस्टेसिंग मानकों का पालन किया जाएगा।

20 डाइन इन के स्थान पर रूम सर्विस तथा टेक अबे को प्रोत्साहित किया जाएगा।

21. आवासीय व्यवस्था स्वामी द्वारा कान्टेक्टलैस प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा जैसे ऑनलाइन फार्म, QR code, डिजीटल पेमेन्ट आदि।

22. चेक आउट के समय होटल द्वारा यात्री / अतिथि के गन्तव्य / आवासीय व्यवस्था का पूरा पता रजिस्टर में अंकित किया जाएगा।

23 यात्री द्वारा चेक आउट के पश्चात् कमरा तथा सर्विस एरिया को सेनिटाइज किया जाएगा।

24. आवासीय परिसर में कोविड संदिग्ध / कन्फर्म केस पाए जाने पर :

● रूग्ण व्यक्ति को आइसोलेटेड कमरे में रखा जाएगा। उन्हें मास्क / फेस कवर प्रयोग करने हेतु दिया जाएगा। • तत्काल नजदीकी हॉस्पिटल / क्लीनिक या राज्य अथवा जिला हेल्पलाइन को सूचित किया जाएगा।

• डेजिग्नेटेड पब्लिक हैल्थ ऑथोरिटी (MRP/FMR/SAD) द्वारा रिस्क एसेसमेन्ट किया जाएगा, तदनुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग डिसइनफेक्शन तथा सम्बन्धित केस का प्रबन्धन किया जाएगा।

25 जिला प्रशासन द्वारा निर्देशित कमरे / स्थान को आइसोलेशन सेन्टर के रूप में चिन्हित किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा पुलिस तथा चिकित्सा विभाग के सहयोग से उपरोक्त दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

( 2 ) चार धाम यात्रा मार्ग एवं धामों में स्थित फूड कोर्ट / रेस्टोरेन्ट / ढाबों हेतु दिशा-निर्देश

1. रेस्टोरेन्ट / ढाबा / फूड कोर्ट द्वारा प्रवेश द्वार पर अतिथियों की बेसिक स्क्रीनिंग की जाएगी। गेट पर सेनिटाइजर तथा थर्मल स्केनिंग मशीन प्रयोग की जाएगी।

2. कोविड-19 से बचाव सम्बन्धी सूचनाएं यथा कन्ट्रोल रूम नं० नजदीकी कोविड केयर सेन्टर का न० देवस्थानम् बोर्ड का नम्बर एवं हेल्पलाइन नम्बर आदि प्रदर्शित करने होंगे।

3. आवश्यकता होने पर यात्री / अतिथि को पेमेन्ट बेस पर मास्क उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

4. बन्द एरिया के भीतर बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेसिंग नियमों के तहत की जाएगी। बैठने हेतु प्रयुक्त फर्नीचर आदि को नियमित रूप से सेनिटाइज किया जाएगा।

5. डिस्पोजेबल मेन्यू कार्ड को प्रोत्साहित किया जाएगा, कपड़े के स्थान पर अच्छी गुणवत्ता के डिस्पोजेबल नैपकिन प्रयोग किए जाएंगे।

6. ऑर्डर देने हेतु कान्टेक्टलैस प्रक्रिया अपनाई जाए तथा पेमेन्ट हेतु डिजीटल पेमेन्ट को प्रोत्साहित किया जाए।

जिला प्रशासन द्वारा पुलिस तथा चिकित्सा विभाग के सहयोग से उपरोक्त दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

झ यात्री के संक्रमित होने की जानकारी मिलने पर प्रोटोकॉल परिसर में यात्री के संक्रमित होने की जानकारी मिलने पर निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी

• संक्रमित अथवा कोविड लक्षण प्रदर्शित होने पर व्यक्ति को आसोलेट किया जायेगा।

• उक्त व्यक्ति की जांच होने तक उसे मास्क / फेस कवर / पी०पी०पी० किट प्रदान की जायेगी।

• तत्काल निकटतम चिकित्सा सुविधा अस्पताल / क्लिनिक) को सूचित किया जायेगा एवं जिला हेल्पलाइन को सूचित किया जायेगा।

• एमआरपी / एफएमआर / एसएडी द्वारा यथावश्यक सैम्पलिंग की कार्यवाही की जायेगी और तदनुसार मामले के प्रबंधन उसके संपर्कों और सैनिटाईजेशन की कार्यवाही की जायेगी।

• यदि व्यक्ति कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो परिसर का पूर्ण रूप से सैनिटाईजेशन किया जाएगा।

ट. आईईसी योजना

• प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से यात्रा दिशानिर्देशों (एसओपी) का प्रसार एवं पर्यटकों / तीर्थयात्रियों के लिए एडवाईजरी प्रदर्शित की जायेंगी।

सुरक्षित हाथ धोने की तकनीक पर ऑडियो विजुअल माध्यमों, बैनरों, होर्डिंग्स आदि के माध्यम से सूचना सामग्री का प्रसार व्यक्तिगत स्वच्छता को सुदृढ करने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए मुख्य स्थानों पर एडवाईजरी के पोस्टर प्रदर्शित किए जाएंगे।

. सामाजिक दूरी के व्यवहार को सुदृढ़ करने के लिए प्रत्येक संभावित आगंतुक मण्डली पर कम से कम 2 मीटर (6 फीट) की सुरक्षित भौतिक दूरी पर स्पष्ट सामाजिक क

मार्कर / संकेत प्रदर्शित किए जाएंगे

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